एंतोनियो गुटेरेश, यूएन महासचिव के दूसरे कार्यकाल के लिये नामित
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासचिव के तौर पर पाँच-वर्षीय दूसरे कार्यकाल के लिये यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश को औपचारिक रूप से नामित किया है. यूएन के शीर्षतम पद के लिये अगला कार्यकाल जनवरी 2022 में शुरू होना है. सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को एक निजी बैठक के दौरान पारित एक प्रस्ताव में, इस सम्बन्ध में यह सिफ़ारिश पेश की है, जिसे अब औपचारिक स्वीकृति के लिये 193 सदस्य देशों वाली यूएन महासभा में भेजा जाएगा.
महासचिव गुटेरेश ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस ज़िम्मेदारी के लिये चयनित होना, उनके लिये एक बड़ा सम्मान है और इस भरोसे के लिये उन्होंने सुरक्षा परिषद में सेवारत राजदूतों का आभार व्यक्त किया है.
साथ ही, उन्होंने पुर्तगाल द्वारा फिर से उनका नाम आगे बढ़ाये जाने के लिये भी आभार जताया है.
यूएन प्रमुख के मुताबिक इतनी जटिल चुनौतियों का सामना करते हुए, पिछले साढ़े चार वर्षों से संगठन में कर्मचारियों के साथ, आमजन के लिये सेवारत रहना उनके लिये एक बेहद ख़ास अनुभव रहा है.
उन्होंने कहा कि अगर जनरल असेम्बली दूसरे कार्यकाल का दायित्व उन्हें सौंपती है तो वह अनुग्रहित महसूस करेंगे.
इससे पहले, यूएन प्रमुख ने अपने दूसरे पाँच-वर्षीय कार्यकाल की उम्मीदवारी के तहत, मार्च महीने में अपनी दूरदृष्टि व परिकल्पनाओं का खाका पेश किया था.
इसके बाद मई में उन्होंने यूएन मुख्यालय में एक अनौपचारिक सम्वाद में हिस्सा लिया.
चयन प्रक्रिया में, हाल के समय में, सुधार लागू किये गए थे जिसके तहत औपचारिक सम्वाद को शुरू किया गया है.
इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को जनरल असेम्बली में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना और विस्तृत विषयों पर वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब देना है.
इसके ज़रिये पारदर्शिता के नए मानकों को स्थापित करने का प्रयास किया गया है.
चयन प्रक्रिया
संयुक्त राष्ट्र के नए प्रमुख के लिये तय प्रक्रिया के तहत, सुरक्षा परिषद से नाम की सिफ़ारिश जनरल असेम्बली को प्रेषित की जाती है, और महासभा के लिये एक प्रस्ताव का मसौदा जारी किया जाता है.
सदस्य देशों के साथ समुचित विचार-विमर्श के बाद, महासभा अध्यक्ष प्रस्ताव के इस मसौदे पर कार्रवाई के लिये एक तिथि तय करते हैं.
महासचिव के चयन के लिये अतीत की छह प्रक्रियाओं में आम सहमति से प्रस्ताव को पारित किये जाने के बाद उम्मीदवार को जनरल असेम्बली द्वारा नियुक्त किया गया.
मतदान, किसी सदस्य देश के अनुरोध पर ही कराया जाएगा और इस स्थिति में प्रस्ताव पारित करने के लिये, मतदान करने वालों देशों के आम बहुमत की आवश्यकता होगी.
मगर, जनरल असेम्बली यह तय कर सकती है कि इस निर्णय के लिये दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी. ऐसी स्थिति में अगर वोटिन्ग होती है तो फिर यह गुप्त मतदान होगा.
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर वर्ष 1945 में हुए थे, मगर महासचिव के चयन पर संक्षिप्त जानकारी ही दी गई है.
यूएन चार्टर के अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव के पद पर नियुक्ति, यूएन महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफ़ारिश पर की जाती है.